Aaj Ki Aawaz MP

Breaking News ~ Latest News ~ Hindi News

अस्थाई आतिशबाजी दुकानों के िलए ऑनलाईन आवेदन 12 अक्टूबर तक

गुना। वर्ष 2024 के दीपावली त्यौहार के अवसर पर फुटकर पटाखा विक्रय व्यवसाय को सुलभ बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा त्यौहारों के दौरान आतिशबाजी पटाखे के कब्जे और विक्रय के अस्थायी अनुज्ञप्ति से संबंधित सेवा को पूर्णत: ऑनलाईन प्रदाय किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम, 2008 तथा विस्फोटक (संशोधन) नियम 2019 में उपबंधित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत अस्थाई आतिशबाजी पटाखे अनुज्ञप्ति के लिये इच्छुक आवेदनकर्ताओं को ई-सर्विस पोर्टल के  माध्यम से पूर्णत: ऑनलाइन अनुज्ञप्ति प्रदाय किए जाने हेतु नवीन व्यवस्था प्रारंभ की गई हैं। इसके लिए आवेदकगण अपने संबंधित लोक सेवा केन्द्र पर या स्वयं ऑन लाईन पोर्टल पर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पेनकार्ड, पुलिस प्रतिवेदन चरित्र सत्यापन, अस्थाई आतिशबाजी का पूर्व लायसेंस, मोबाईल नंबर एवं निर्धारित शुल्क 500 रूपये का भुगतान किया जावेगा। आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी के साथ संबंधित दस्तावेजों की स्केन प्रति भी ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इस सेवा को प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलो में दोष सिद्धी नहीं होना चाहिए तथा आवेदक को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिये बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश नहीं दिया गया होना चाहिए। ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर तक नियत की गयी है।

Aaj Ki Aawaz MP
Author: Aaj Ki Aawaz MP

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यह भी पढ़िए

error: Content is protected !!