भारतीय पासपोर्ट में फर्जीवाड़ा करने पर बांग्लादेशी नागरिक को यूपी में 3 साल की सजा

एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के बलिया की एक अदालत ने जाली भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा करने और अवैध रूप से जमीन का पंजीकरण कराने के लिए एक बांग्लादेशी नागरिक को तीन साल कैद की सजा सुनाई है।

आरोपी ने फर्जी तरीके से पासपोर्ट भी बनवाया और दो-दो बार बहरीन और सऊदी अरब की यात्रा की। (प्रतिनिधि छवि/फ़ाइल)
आरोपी ने फर्जी तरीके से पासपोर्ट भी बनवाया और दो-दो बार बहरीन और सऊदी अरब की यात्रा की। (प्रतिनिधि छवि/फ़ाइल)

बलिया के विशेष न्यायाधीश रामकृपाल ने सोमवार को अब्दुल अमीन को दोषी करार दिया और जुर्माना भी लगाया पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने कहा कि उस पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है।

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अभियोजन सूत्रों के अनुसार, एटीएस वाराणसी इकाई के इंस्पेक्टर भारत भूषण तिवारी की लिखित शिकायत पर बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रोहिंग्या शिविर के रहने वाले अमीन के खिलाफ बलिया के कोतवाल पुलिस स्टेशन में 14 मार्च, 2023 को मामला दर्ज किया गया था।

मामला आईपीसी की विभिन्न धाराओं और विदेशी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।

आरोप है कि अमीन ने बलिया के कुछ लोगों की मदद से अवैध तरीके से भारतीय दस्तावेज हासिल किए और उनके आधार पर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के पांडुआ इलाके में स्थित पुरूषोत्तमपुर में जमीन की अवैध रजिस्ट्री कर दी।

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उसने फर्जी तरीके से पासपोर्ट भी बनवा लिया और दो-दो बार बहरीन और सऊदी अरब की यात्रा की।

जांच के बाद पुलिस ने अमीन के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

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Author: Aaj ki Aawaz MP

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