बूंदी में 15 साल के लड़के को पहले पिलाई शराब, 40 साल की महिला ने फिर दिखाई हैवानियत
Rajasthan Crime: बूंदी से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. यहां पर महिला ने 15 साल के लड़के का कई दिनों तक रेप किया.
Rajasthan: राजस्थान के बूंदी जिले में 40 साल की एक महिला ने 15 साल के किशोर से जबरन यौन शोषण किया. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 ने बड़ा फैसला सुनाया है. विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो प्रकरण क्रम-एक) सलीम बदर ने महिला को यौन शोषण का दोषी माना. 20 साल की सजा और 45 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया. पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश किए गए चालान में बताया कि महिला ने शराब पिलाकर किशोर से जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया. पूरा मामला वर्ष 2023 का बताया जा रहा है.
Rajasthan Crime: राजस्थान के बूंदी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर 40 साल की एक महिला ने 15 साल के लड़के से जबरन शारीरिक संबध बनाए. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 ने सख्त फैसला सुनाया है. विशिष्ट न्यायाधीश सलीम बदर ने महिला को दोषी करार करते हुए 20 साल की सजा और 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. मामला वर्ष 2023 का बताया जा रहा है.
बूंदी पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने मामले कि जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 7 नवंबर 2023 को बूंदी पुलिस को किशोर न्याय बोर्ड के जरिए शिकायत मिली थी. इसमें महिला ने बताया था कि उसके 15 साल के बेटे के साथ यौन शोषण हुआ है. देंईखेड़ा निवासी लाली बाई ने जबरन नाबालिक के साथ यौन संबंध बनाए.
शिकायत में महिला ने बताया था कि आरोपी महिला उसके बेटे को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गई थी. इसके बाद वहां पर कई दिनों तक उसके बेटे को शराब पिलाई और उसके साथ शारीरिक शोषण किया. पुलिस ने नाबालिग को जयपुर के एक मकान से बरामद किया था और मामले की जांच शुरू कर दी थी.
पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. वहीं किशोर के मिलने के बाद मेडिकल करवाकर उसका बयान दर्ज किया गया था. नाबालिक की मां ने बताया कि आरोपी महिला के घर उसका आना-जाना था. उसका बेटा भी आए दिन वहीं खेलता था
लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने जानकारी दी कि पुलिस ने परिवाद मिलने के बाद मामला दर्ज किया था. आरोपी महिला को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में उसके विरुद्ध चालान पेश किया था. कोर्ट ने लाली बाई को यौन शोषण के मामले में दोषी माना और 20 साल की कारावास की सजा दी है. इससे पहले अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह के बयान और 37 दस्तावेजों को पेश किया गया.
