सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को अपने खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस, पंजीयन कराना है अनिवार्य
खाद्य विभाग ने शुरू किया ईट राइट चैलेंज फॉर डिस्ट्रिक्ट फेज 4
गुना। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गतनई दिल्ली द्वारा आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने, खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रशिक्षित करने व उनके खाद्य प्रतिष्ठानों को मानकों के अनुरूप करने के उद्देश्य से ईट राइट चैलेंज फॉर डिस्ट्रिक्ट फेज 4 प्रारंभ किया गया है। जिसमें खाद्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न लक्ष्य व योजनाऐं निर्धारित किये गये हैं। इसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाऐं क्लीन स्ट्रीट फूड हब, क्लीन एण्ड फ्रेश फ्रूट एवं वेजीटेबल मार्केट, ईट राइट स्कूल, ईट राइट कैम्पस, ईट राइट स्टेशन, भोग एवं हाइजिन रेटिंग आदि योजनाऐं प्रारंभ की गई हैं। उक्त गतिविधियों को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु कलेक्टर डॉ0 सतेन्द्र सिंह एवं अपर कलेक्टर अखिलेश जैन द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को टी.एल. बैठक में निर्देश दिये गये हैं। ईट राइट गतिविधियाँ जिले में 1 जुलाई 24 से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर 24 तक पूर्ण की जाना है।
जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि ईट राइट चैलेंज फॉर डिस्ट्रिक्ट फेज-3 के अन्तर्गत गुना जिले में रेल्वे स्टेशन गुना, रेल्वे स्टेशन रुठियाई, गेल इण्डिया लिमिटेड, एन.एफ.एल. विजयपुर एवं जेपी यूनिवर्सिटी राघौगढ़ को पूर्व में ईट राइट स्टेशन एवं ईट राइट कैम्पस के सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। जिले में ईट राइट गतिविधियों के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन हेतु विभिन्न तहसील स्थानों पर कैम्प लगाये जा रहे हैं एवं खाद्य कारोबारकर्ताओं हेतु सुपरवाइजर फॉस्टेक ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने हेतु फॉस्टेक ट्रेनिंग एजेंसी द्वारा फॉस्टेक ट्रेनिंग के कार्यक्रम आयोजित कराये जा रहे हैं। इसके लिये सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को अपने-अपने खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस, पंजीयन कराना अनिवार्य है।