कालाबाजारी करने पर पीडीएस के विक्रेता पर मामला दर्ज
गुना। कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण में की जा रही कालाबाजारी को रोकने हेतु अभियान के तहत इंदू शर्मा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, राघौगढ़ द्वारा बताया गया कि आज शासकीय उचित मूल्य दुकान बडा आमल्या के विक्रेता कमल भील के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है। जाँच में गेहूँ-11.53 क्विंटल, चावल-73 क्विंटल कि. ग्राम, नमक-36 किग्रा. पोर्टल अनुसार भौतिक रूप से कम होना पाया गया। विक्रेता द्वारा उक्त खाद्यान्न राशन का अपयोजन एवं अनियमितताएं किया जाना पाया गया है। उक्त अनिमितताओं पर ईसी एक्ट 1955 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है।