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कलेक्टर की पड़ी फटकार तो डेहरा प्रधानाध्यापक सहित तीन अन्य शिक्षकों पर गिरी निलंबन की गाज

गुना। जिले के बमोरी विकासखंड के डेहरा माध्यमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा अतिथि शिक्षक को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडि़त करने के मामले में प्रधानाध्यापक को कथित तौर पर नोटिसों की आड़ में बचाने को लेकर कलेक्टर द्वारा भरी जनसुनवाई में जिला शिक्षा अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। जनसुनवाई में कलेक्टर की फटकार के बाद डीईओ ने आनन-फानन में कार्रवाई कर डेहरा प्रधानाध्यापक सहित तीन अन्य शिक्षकों पर निलंबिन की कार्रवाई की।
दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसौदिया द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं प्रा.शि. एकीकृत शाला शा.मा.वि. डेहरा वि.ख. बमोरी गोपाल सिंह किरार के विरुद्ध शिकायती अभ्यावेदन एवं अतिथि शिक्षक को मानसिक एवं शरीरिक रूप से प्रताडि़त करने पर ततल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जारी आदेशानुसार प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं प्रा.शि., एकीकृत शाला शा.मा.वि. डेहरा वि.ख. बमोरी गोपाल सिंह किरार के विरुद्ध शिकायती अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे। जिसके अनुसार संबंधित के द्वारा विगत तीन वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षक श्रीमती अनीता बैरागी की वर्तमान सत्र की उपस्थित मान्य नहीं की गई। तथा वह अनीता बैरागी, अतिथि शिक्षक को मानसिक एवं शारिरिक रूप से प्रताडित कर छेडख़ानी करते है। साथ ही श्री किरार के विरूद्ध पुलिस थाना बमोरी मे आपराधिक प्रकरण में एफआईआर दर्ज होने संबंधी शिकायत भी प्राप्त हुई। थाना प्रभारी अपराध पंजीबद्ध तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वि.ख. बमोरी के द्वारा शिकायत की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जिसमे उल्लेख किया गया है, कि श्री किरार के द्वारा श्रीमती बैरागी को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया है। प्रकरण में प्रतिउत्तर संबंधित के द्वारा आज दिनांक तक कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वि.ख. राघौगढ रहेगा तथा संबंधित को अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
एफआईआर होने पर महुआखेड़ा के शिक्षक पर गिरी निलंबन की गाज
इधर डीईओ श्री सिसौदिया द्वारा मोहन नायक प्रा. शिक्षक शा. प्रा. विद्या. महुआखेड़ा वि.ख. बमोरी को पुलिस थाना आरोन में अपराध पंजीबद्द होने से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जारी आदेशानुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, वि.ख. बमोरी के प्रस्ताव के आधार पर एवं संलग्न सहपत्र के अनुसार श्री मोहन नायक, प्रा.शि., शा.प्रा.वि. महुआखेड़ा वि.ख. बमोरी जिला गुना म.प्र. के विरुद्ध पुलिस थाना आरोन जिला गुना म.प्र. में अपराध पंजीबद्ध हुआ थाद्य उक्त में श्री नायक को पुलिस अभिरक्षा में 28 जुलाई 24 को गिरफ्तार कर जेल में निरुद्ध किया गया। संबंधित का उक्त कृत्य नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने तथा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में निहित प्रावधानो के प्रतिकूल होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आने के फलस्वरूप श्री मोहन नायक, प्रा.शि., शा.प्रा.वि. महुआखेड़ा वि.ख. बमोरी जिला गुना म.प्र. को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत जेल में निरुद्ध होने की 28 जुलाई 24 से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री नायक का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वि.ख. गुना रहेगा तथा संबंधित को मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
धरनावदा के जनशिक्षक सुरेन्द्र कुमार चंदेल को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित
इसी तरह कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा मा.शि., जनशिक्षा केन्द्र शा.उ.मा.वि. धरनावदा वि.ख. राघौगढ़ सुरेन्द्र कुमार चंदेल को वरिष्ठ कार्यालय से को जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया हैं। कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा विकासखण्ड राघौगढ़ का 30 अगस्त को भ्रमण किया गया था। भ्रमण के दौरान शा.प्रा.वि. चक्क भुलाय वि.ख. राघौगढ जिला गुना म.प्र. के निरीक्षण में पाया गया कि शाला में कार्यरत दामोदर प्रसाद भार्गव, गुरुजी 3 जनवरी 17 से निरंतर अनुपस्थित है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वि.ख. राघौगढ एवं स्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र राघौगढ जिला गुना म.प्र. का जिला शिक्षा अधिकारी गुना को प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं संलग्न सहपत्र के परीशीलन में पाया गया कि, शा.प्रा.वि. चक्क भुलाय वि.ख. राघौगढ जिला गुना म.प्र. के जनशिक्षक सुरेन्द्र कुमार चंदेल, मा.शि., जनशिक्षा केन्द्र शा.उ.मा.वि. धरनावदा वि.ख. राघौगढ जिला गुना म.प्र. के द्वारा दामोदर प्रसाद भार्गव, गुरुजी की अनुपस्थिति की कोई भी सूचना वरिष्ठ कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है। उक्त से स्पष्ट हुआ कि सुरेन्द्र कुमार चंदेल, जनशिक्षक एवं मा.शि., जनशिक्षा केन्द्र शा.उ.मा.वि. धरनावदा वि.ख. राघौगढ के द्वारा अपने कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वि.ख. गुना रहेगा तथा श्री चंदेल को मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
धरनावदा जनशिक्षक गिरिराज यादव को लापरवाही के चलते किया निलंबित
इसी तरह कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा जनशिक्षक एवं मा.शि., जनशिक्षा केन्द्र शा.उ.मा.वि. धरनावदा वि.ख. राघौगढ़ गिरिराज यादव को वरिष्ठ कार्यालय को जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया हैं। कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा विकासखण्ड राघौगढ़ का 30 अगस्त को भ्रमण किया गया था। भ्रमण के दौरान शा.प्रा.वि. चक्क भुलाय वि.ख. राघौगढ जिला गुना म.प्र. के निरीक्षण में पाया गया कि शाला में कार्यरत दामोदर प्रसाद भार्गव, गुरुजी 3 जनवरी 17 से निरंतर अनुपस्थित है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वि.ख. राघौगढ एवं स्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र राघौगढ जिला गुना म.प्र. का जिला शिक्षा अधिकारी गुना को प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सहपत्र के परीशीलन में पाया गया कि, शा.प्रा.वि. चक्क भुलाय वि.ख. राघौगढ जिला गुना म.प्र. के जनशिक्षक गिरिराज यादव, मा.शि., जनशिक्षा केन्द्र शा.उ.मा.वि. धरनावदा वि.ख. राघौगढ जिला गुना म.प्र. के द्वारा दामोदर प्रसाद भार्गव, गुरुजी की अनुपस्थिति की कोई भी सूचना वरिष्ठ कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई। उक्त से स्पष्ट हुआ, कि गिरिराज यादव, जनशिक्षक एवं मा.शि., जनशिक्षा केन्द्र शा.उ.मा.वि. धरनावदा वि.ख. राघौगढ जिला गुना म.प्र. के द्वारा अपने कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वि.ख. गुना रहेगा तथा संबंधित को मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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